डेटा संरक्षण विधेयक लागू होने तक व्हाट्सएप अपनी गोपनीयता नीति स्थगित रखेगा
हाल ही में, व्हाट्सऐप ने दिल्ली उच्च न्यायालय को स्पष्ट किया कि जब तक व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक लागू नहीं हो जाता, तब तक वह उपयोगकर्ताओं को नई गोपनीयता नीति स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
मुख्य बिंदु
- यह नई गोपनीयता नीति का चयन नहीं करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए कार्यात्मकता को सीमित नहीं करेगा।
- वर्तमान में, नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के उपयोग और हस्तांतरण को सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियम, 2011द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- इससे पूर्व, व्हाट्सएप ने अपनी गोपनीयता नीति में परिवर्तन करके लोगों के लिए फेसबुक समूह की कंपनियों के साथ ऐप पर किए गए इंटरेक्शन विद बिज़नेस के बारे में डेटा साझा करने की सहमति देना अनिवार्य कर दिया था। ऐसा नहीं करने पर वे सेवा का उपयोग करना जारी नहीं रख सकते थे।
- व्हाट्सएप की नई निजता नीति ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का ध्यान आकर्षित किया, जिसने एक जांच आरंभ की। इसके विरुद्ध कंपनी ने न्यायालय में अपील दायर की थी।
- बी. एन. श्रीकृष्ण समिति की अनुशंसाओं पर आधारित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 अभी भी लोकसभा में लंबित है।
स्रोत – द हिन्दू