ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 – ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए

प्रश्न – ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में देखा जा रहा है, परन्तु व्यवहारिक रूप में यह उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसलों से अभी भी बहुत दूर है। विवेचना कीजिये। – 16 September 2021

उत्तर –

एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसका लिंग जन्म के समय दिए गए लिंग से मेल नहीं खाता।इसमें ट्रांस-मेन (Trance men) और ट्रांस-वूमेन (Trance women), इंटरसेक्स भिन्नताओं और जेंडर क्वीर (Queer) आते हैं। इसमें सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति, जैसे किन्नर-हिजड़ा भी शामिल हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को संसद द्वारा वर्ष 2019 में पारित किया गया था। केंद्र सरकार के इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कार्य तंत्र प्रदान करने के प्रावधानों को शामिल किया गया है।

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

  • राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अपने स्वयं के लिंग का फैसला करने के अधिकार को बरकरार रखा और केंद्र और राज्य सरकारों को पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में उनकी लिंग पहचान की कानूनी मान्यता प्रदान करने का निर्देश दिया।
  • न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यौन अभिविन्यास को गोपनीयता का एक आवश्यक और सहज पहलू मानता है।
  • नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ: सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि धारा 377 अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। यह पुरस्कार भारत में यौन अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों का विस्तार करता है। पहचान के अविभाज्य घटक के रूप में यौन अभिविन्यास की मान्यता, संवैधानिक नैतिकता के अनुसार अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता निर्णय में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं।

भेदभाव को रोकने के लिए अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडरों का संरक्षण

  • ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए पहचान का प्रमाण: एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति लिंग को ‘ट्रांसजेंडर’ के रूप में दिखाते हुए जिला मजिस्ट्रेट को पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। संशोधित प्रमाण पत्र तभी प्राप्त किया जा सकता है जब व्यक्ति पुरुष या महिला के रूप में अपना लिंग बदलने के लिए सर्जरी करवाता है।
  • सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय: बिल में निर्देशित है कि संबंधित सरकार, समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पूर्ण समावेश और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए बचाव और पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार आदि जैसे उपाय करेगी।
  • सजा: अधिनियम के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराध छह महीने से दो साल के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा।
  • निवास का अधिकार: प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने घर में रहने और शामिल होने का अधिकार होगा। यदि सन्निकट परिवार ट्रांसजेंडर व्यक्ति की देखभाल करने में असमर्थ है, तो व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के आदेश पर पुनर्वास केंद्र में रखा जा सकता है।
  • रोजगार: कोई भी सरकारी या निजी संस्था भर्ती और पदोन्नति सहित रोजगार के मामलों में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। अधिनियम के संबंध में शिकायतों से निपटने के लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान को एक व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के रूप में नामित करना आवश्यक है।
  • शिक्षा: संबंधित सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान बिना किसी भेदभाव के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा, खेल और मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में क्यों पूर्णतः सफल नहीं है ?

  • ट्रांसजेंडर की परिभाषा: अधिनियम में ट्रांसजेंडर की परिभाषा इंटरसेक्स समुदाय के लोगों के साथ ट्रांस मुद्दों को मिला देती है। जबकि ट्रांस लोगों की पहचान उन लोगों के रूप में की जाती है जो महसूस करते हैं कि वे गलत शरीर में पैदा हुए थे, और इंटरसेक्स वे हैं जो शारीरिक विशेषताओं के साथ पैदा हुए हैं जो लिंग बाइनरी के अनुरूप नहीं हैं।
  • स्व-पहचान के खिलाफ: चिकित्सा प्रमाण पत्र की शुद्धता की जांच करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को शक्तियां दी जाती हैं, जो नालसा (NALSA) के निर्णय के सीधे उल्लंघन में है, जो पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर के रूप में लिंग के आत्मनिर्णय के अधिकार की पुष्टि करता है। नई प्रक्रिया ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी दखल देने वाले चिकित्सा परीक्षणों के अधीन करेगी।
  • भेदभाव का मुद्दा: यद्यपि अधिनियम भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, इसमें स्पष्ट रूप से भेदभाव की परिभाषा शामिल नहीं है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले उल्लंघनों की सारणीबद्ध करती है। नवतेज सिंह जौहर मामले में, एससी ने देखा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह:

  • अधिनियम को यह स्वीकार करना चाहिए कि लिंग पहचान जैविक से परे होनी चाहिए। इसके साथ समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर एक व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता है।
  • अपराधों के रोकथाम के लिए ऐसे विशेष न्यायालयों की आवश्यकता है जो ट्रांसजेंडरों के खिलाफ अपराधों से तेजी से और प्रभावी ढंग से निपट सकें।
  • भेदभाव के मामलों को दूर करने और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना भी जरूरी है ।
  • और अन्त में गैर-न्यायिक देखभाल प्रदान करने के लिए ट्रांसजेंडर-अनुकूल पंजीकरण और गैर-भेदभाव और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

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