जीरो कूपन,जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स (ZCZP)
हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ZCZP को प्रतिभूतियों के रूप में घोषित किया है। इस प्रकार इन्हें प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की प्रतिभूतियों की सूची में शामिल किया गया है।
- वर्तमान में इस सूची में शेयर, स्टॉक, बॉण्ड, डिबेंचर आदि शामिल हैं।
- ZCZP बॉण्ड्स गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण साधन हैं। इन पर गैर-सरकारी संगठनों को परियोजना के पूरा होने के बाद मूलधन का भुगतान करने या इसके बदले अन्य कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- सरकार ZCZP को किसी गैर-लाभकारी संगठन द्वारा जारी एक लिखत (instrument) के रूप में परिभाषित करती है। इन्हें किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत किया जाएगा।
- यह पंजीकरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के विनियमों के अनुसार किया जाएगा।
- यह संगठनों/कॉर्पोरेट्स को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित निधियों का उपयोग करने में मदद करेगा। साथ ही, यह गैर-लाभकारी संगठनों की अधिक पारदर्शी रूप से सहायता भी करेगा।
स्रोत –द हिन्दू