जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) हेतु केंद्र सरकार के निर्देश
हाल ही में, केंद्र सरकार ने जिला खनिज प्रतिष्ठान (District Mineral Foundation-DMF) के संबंध में निर्देश जारी किए हैं ।
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 राज्य सरकारों को खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण एवं लाभ के लिए सभीजिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) स्थापित करने हेतु अधिदेशित करता है।
प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKY) को संबंधित जिलों के DMF हेतु अर्जितधन का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाएगा।
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 ने केंद्र सरकार को DMF के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार प्रदान किया है।
इस अधिकार के तहत, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:
- DMF द्वारा निधियों के उपयोग के संबंध में सख्त अनुपालन किया जाएगा ।
- DMF से कोई भी धन राज्य के कोष या राज्य स्तरीय निधि (चाहे किसी भी नाम से प्रचलित हो)या मुख्यमंत्री राहत कोष या किसी अन्य फंड या योजनाओं में स्थानांतरित नहीं कियाजाएगा।
- तथा राज्य सरकार या किसी राज्य स्तरीय एजेंसी द्वारा राज्य स्तर पर DMF की निधि में से किसी भी व्यय को कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी या अनुमोदन नहीं दिया जाएगा।
- इस कदम को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की राजकोषीय शक्तियों को अधिग्रहित करने और शासन व्यवस्था में उनकी संवैधानिक रूप से परिभाषित भूमिका को निर्बल करने के प्रयास के रूप में संदर्मित किया गया है।
स्रोत – द हिन्दू