जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (RBD) Act, 1969 में संशोधन

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हाल ही में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (Registration of Birth and Death-RBD) Act, 1969 में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

  • केंद्र सरकार ने RBD (जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम) में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत जन्म और मृत्यु केडेटाबेस को बनाए रखा जा सकेगा।
  • वर्तमान में, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण राज्यों द्वारा नियुक्त स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है।
  • प्रस्तावित संशोधन के तहत, मुख्य रजिस्ट्रार (राज्यों द्वारा नियुक्त) राज्य स्तर पर एक एकीकृत डेटाबेस बनाए रखेंगे। साथ ही, इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों के साथ समेकित करेंगे।
  • इन डेटाबेस का उपयोग जनसंख्या रजिस्टर और मतदाता रजिस्टर तथा आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट एवं ड्राइविंग लाइसेंस डेटाबेस को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है।

स्रोत – द हिन्दू

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