चुनावी बांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
चर्चा में क्यों ?
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में सुनवाई करेगा। इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएँ कॉमन कॉज़ और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर की गई थीं।
- याचिकाकर्ताओं का मानना है कि चुनावी बांड के माध्यम से गुमनाम फंडिंग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और नागरिकों के भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र के अधिकार का उल्लंघन करती है।
चुनावी बांड के संदर्भ में:
- चुनावी बॉण्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया था।
- वे दाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिये व्यक्तियों और संस्थाओं हेतु एक साधन के रूप में काम करते हैं।
- चुनावी बांड एक वचन पत्र की तरह एक वाहक साधन है, जो राजनीतिक दलों को अपना योगदान दान करने की मांग पर धारक को देय होता है।
चुनावी बांड की विशेषताएँ:
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तथा 1 करोड़ रुपए मूल्यवर्ग में बॉण्ड जारी करता है। धारक की मांग पर देय और ब्याज मुक्त होता है।
- यह बांड भारतीय नागरिकों या भारत में स्थापित संस्थाओं द्वारा क्रय योग्य होता है। इसके साथ ही साथ यह बांड व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से क्रय योग्य होता है।
- चुनावी बांड का जीवनकाल केवल 15 दिनों का होता है, जिसके दौरान इसका उपयोग केवल पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है।
- बांड केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध होंगे।
- राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को रकम का खुलासा करना होगा।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए दान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाता है।
- राजनीतिक दल प्राप्त धनराशि के उपयोग के बारे में बताने के लिये बाध्य हैं।
चुनावी बांड को जारीकर्ता बैंक:
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) चुनावी बांड अधिकृत जारीकर्ता है।
- चुनावी बॉण्ड नामित SBI शाखाओं के माध्यम से जारी किये जाते हैं।
चुनावी बांड की पात्रता का प्रावधान:
- चुनावी बांड प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- राजनीतिक दलों को हालिया लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल होना चाहिए।
चुनावी बांड को शुरु करने का उद्देश्य:
- चुनावी बांड योजना का उद्देश्य नकद-आधारित राजनीतिक दान से डिजिटल लेनदेन की ओर बदलाव को बढ़ावा देना था।
- बैंकों के माध्यम से दान की सुविधा प्रदान करके, सरकार का लक्ष्य राजनीतिक फंडिंग में बेहिसाब या काले धन के उपयोग को कम करना है।
- इसका उद्देश्य दानदाताओं को गुमनामी प्रदान करना था। बांड पर दानकर्ता का नाम अंकित नहीं है।
- चुनावी बांड की खरीद के माध्यम से राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम का योगदान देने वाले दानकर्ताओं को अपनी पहचान विवरण जैसे पैन आदि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
- इस कदम का उद्देश्य दान का एक दस्तावेजी निशान स्थापित करना, प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
- चुनावी बांड योजना का उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाना है।
चुनावी बांड की आलोचना:
- चुनावी बॉण्ड राजनीतिक दलों को दी जाने वाली दान राशि है जो दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं की पहचान को गुमनाम रखती है। वे जानने के अधिकार से समझौता कर सकते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।
- दान दाता के डेटा तक सरकारी पहुँच के चलते गुमनामी से समझौता किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि सत्ता में मौजूद सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बाधित कर सकता है।
- आलोचकों का तर्क है कि चुनावी बांड द्वारा प्रदान की गई गुमनामी का दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग या राजनीतिक व्यवस्था में काले धन को प्रवाहित करने के लिए किया जा सकता है।
- यह बदले में, मौजूदा सरकार के लिए विशेष रूप से बड़ी कंपनियों से धन उगाही करने या सत्ताधारी पार्टी को धन न देने के लिए उन्हें प्रताड़ित करने की संभावना देता है।
- राजनीतिक फंडिंग के अन्य रूपों के विपरीत, चुनावी बांड के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदन या सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है, जो राजनीतिक फंडिंग को विनियमित करने और समान अवसर सुनिश्चित करने में भारत निर्वाचन आयोग की निगरानी भूमिका को कमजोर कर सकता है।
स्रोत – पीआईबी