गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MTP)

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गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MTP)

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को उसके 27 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति प्रदान की है।

गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MTP) (संशोधन) अधिनियम, 2021 बलात्कार पीड़िताओं को उनके 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देता है ।

MTP अधिनियम, 2021 के मुख्य प्रावधानः

  • MTP अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके किया जाने वाला कोई भी गर्भपात भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 312 और 313 के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है।
  • यदि गर्भावस्था की अवधि 20 सप्ताह तक है तो एक चिकित्सक की सलाह पर सभी महिलाओं को अनुमति है ।
  • यदि गर्भावस्था की अवधि 20-24 सप्ताह की है तो कम-से-कम दो चिकित्सकों की सलाह पर केवल निम्नलिखित दो परिस्थितियों में ही गर्भ की समाप्ति की अनुमति है-
  1. बच्चे को गंभीर बीमारी होने का खतरा या
  2. महिला के जीवन या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा ।
  • विदित हो कि यह सुविधा बलात्कार पीड़िताओं एवं परिवार के सदस्यों द्वारा व्यभिचार से पीड़ित महिलाओं और अन्य सुभेद्य महिलाओं जैसे- दिव्यांग, नाबालिग आदि के लिए उपलब्ध है।
  • साथ ही इसके तहत सभी विवाहित या अविवाहित महिलाओं को शामिल किया गया है।
  • यदि गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक तब केवल भ्रूण की असामान्य स्थिति में मेडिकल बोर्ड की सलाह पर गर्भ की समाप्ति की अनुमति है ।
  • सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करना अनिवार्य किया गया है। इसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ आदि शामिल होंगे।

स्रोत – बिजनेस स्टैण्डर्ड

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