प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने ‘मुफ्त खाद्यान्न योजना’ का नाम प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) रखा है।
- केंद्र सरकार ने अपनी नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को PMGKAY नाम दिया है। इस एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिक घरेलू (PHH ) लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है।
- यह कदम गरीबों की खाद्यान्न तक पहुंच, वहनीयता तथा उपलब्धता के मामले में NFSA, 2013 के प्रावधानों को और मजबूत करेगा ।
- इस योजना में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दो सब्सिडी योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा।
भारतीय खाद्य निगम (FCI) को खाद्य सब्सिडी :
यह सब्सिडी उपभोक्ता सब्सिडी और बफर सब्सिडी के रूप में दी जाती है।
- उपभोक्ता सब्सिडी: FCI द्वारा वहन की गई आर्थिक लागत और प्राप्त किए गए केंद्रीय निर्गम मूल्य के बीच का अंतर है।
- बफर सब्सिडी: खाद्यान्न का बफर स्टॉक रखने और बनाए रखने ( देखरेख) की लागत है ।
NFSA के तहत राज्यों को खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और मुफ्त वितरण से संबद्ध विकेंद्रीकृत खरीद करने वाले राज्यों को खाद्य सब्सिडी । इससे पहले, समान नाम वाली योजना (PMGKAY) को कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था।
दोनों योजनाओं के बीच अंतर–
- इससे पहले, NFSA लाभार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न मिल रहा था । इसके तहत प्रत्येक AAY परिवार को 35 किलोग्राम तथा PHH को प्रति व्यक्ति 5 किग्रा अनाज दिया जा रहा था ।
- लाभार्थियों को 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं और 1 रुपये किलो की दर से मोटा अनाज मिल रहा था। इसके अतिरिक्त, कोविड के दौरान 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा था।
- अब, सरकार ने रियायती कीमतों को समाप्त कर दिया है और एक वर्ष के लिए मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। हालांकि, अतिरिक्त 15 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
स्रोत – पी.आई.बी.
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