खाद्य सुरक्षा नियमावली 2015 में संशोधन

खाद्य सुरक्षा नियमावली 2015 में संशोधन

देश में राशन की चोरी और उससे जुड़े भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हाल ही में ,केंद्र सरकार ने, ‘खाद्य सुरक्षा नियमावली, 2015’ के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया है।

इन संशोधनों का उद्देश्य, ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ के अंतर्गत ‘लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली’ (TPDS) के संचालन में पारदर्शिता और सुधार लाना है ।

मुख्य बिंदु

  • राशन तौलते समय दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहकों को नुकसान न हो, इसके लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों को इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) के साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का सही मात्रा में वितरण सुनिश्चित करना है। इससे NFSA, 2013 की धारा 12 में परिकल्पित सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी ।
  • यह संशोधन, उन राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान है, जो ‘इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस -ePoS) का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं और दूसरे राज्यों को ईपीओएस संचालन की दक्षता में सुधार करने तथा बचत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
  • इस संशोधन के तहत ‘पॉइंट ऑफ़ सेल’ डिवाइस की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए 17 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त मुनाफे से यदि किसी भी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कोई भी बचत होती है, तो वो उसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन और इसके रखरखाव के लिए साथ ही वो इस बचत का उपयोग ‘ईपीओएस’ उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़ने के लिए भी कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस –ePoS)

विदित हो कि ‘ePoS’ उपकरणों के द्वारा होने वाला वितरण यह सुनिश्चित करता है कि बायोमेट्रिक की मदद से सही लाभार्थी की पहचान की जा सके और उन्हें रियायती दर पर राशन मिल सके। वहीं ‘ePoS’ उपकरणों को इलेक्ट्रानिक तराजू से जोड़ने पर यह सुनिश्चित हो सकेगा की लाभार्थी को सही मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act -NFSA), 2013:

NFSA, 2013 का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को अत्यधिक कममूल्‍यों पर अच्‍छी गुणवत्‍ता का खाद्यान्‍न उपलब्‍ध कराते हुए मानव को जीवन जीने की सुरक्षा प्रदान करना है।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताऐं:

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) की पात्रता: TPDS के अंतर्गत पाँच किलोग्राम प्रति व्‍यक्‍ति प्रति माह की देने केसाथ 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50प्रतिशत शहरी आबादी को कवर किया जाएगा।

हालांकि, मौजूदा ‘अंत्‍योदय अन्‍न योजना’ में शामिल निर्धन परिवारों की 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की हकदारी सुनिश्‍चित रखी जाएगी।

TPDS के अंतर्गत राज सहायता प्राप्‍त मूल्‍य और उनमें संशोधन: इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए TPDS के अंतर्गत खाद्यान्‍न अर्थात् चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमश: 3,2और1 रूपए प्रति किलोग्राम के मूल्‍यके हिसाब पर उपलब्‍ध कराया जाएगा। इसके बाद में इन मूल्‍यों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के साथ उचित रूप से जोड़ा जाएगा।

परिवारों की पहचान: TPDS के अंतर्गत प्रत्‍येक राज्‍य के लिए निर्धारित कवरेज के दायरे में पात्र परिवारों की पहचान संबंधी कार्य राज्‍यों तथा संघ राज्‍य क्षेत्रों के द्वारा किया जाएगा।

महिलाओं और बच्‍चों के लिए पोषण सहायता: इस योजना के अंतर्गत ,गर्भवती महिलाएं और स्‍तनपान कराने वाली महिलाओं तथा 6 माह से लेकर चौदह वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्‍चे ‘एकीकृत बाल विकास सेवाओं’ (आईसीडीएस) और ‘मध्‍याह्न भोजन’ स्‍कीमों के अंतर्गत निर्धारित पौषणिक मानदण्‍डों के अनुसार भोजन के हकदार होंगे ।

मातृत्व लाभ: इस योजन के तहत ,स्तनपान कराने वालीमाताओं और गर्भवती महिलाओंको 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ भी दिया जाएगा।

महिला सशक्तीकरण: इस योजना के तहत ,परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। और उसी के नाम से राशन कार्ड जारी किया जाएगा

शिकायत निवारण तंत्र: इससे संबंधित किसी भी मामले की शिकायत के लिए ,जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

स्रोत – पी आई बी

Download Our App

More Current Affairs

Share with Your Friends

Join Our Whatsapp Group For Daily, Weekly, Monthly Current Affairs Compilations

Related Articles

Youth Destination Facilities

Enroll Now For UPSC Course