खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना के लिए दिशानिर्देश जारी
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना के लिए दिशानिर्देश जारी
- हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए विस्तृत परिचालन योजना दिशानिर्देश जारी किए हैं.
- इसके अलावा, मंत्रालय ने योजना के तहत विदेशी ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के लिए बिक्री आधारित प्रोत्साहन और अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
दिशा-निर्देश:
- बिक्री आधारित प्रोत्साहन का भुगतान पीएलआई योजना के तहत 2021-22 और 2026-27 के बीच छह वर्षों के लिए किया जाएगा।
- वृद्धिशील बिक्री की गणना करने के लिए आधार वर्ष 2019-20 और पांचवें और छठे वर्ष के लिए आधार वर्ष क्रमशः 2021-22 और 2022-23 होगा।
- ब्रांडिंग और विपणन पर दिए गए अनुदान को व्यय के 50% तक बढ़ाया जाएगा अनुमत अधिकतम अनुदान खाद्य उत्पादों पर बिक्री का 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये (जो भी कम हो) है।
दिशानिर्देश में श्रेणियाँ:
- श्रेणी 1: इसमें आवेदक बड़ी संस्थाएं हैं जो बिक्री और निवेश मानदंडों के आधार पर प्रोत्साहन के लिए आवेदन करते हैं। ये आवेदक विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों का कार्य करेंगे। वे अनुदान के लिए भी आवेदन कर सकेंगे।
- श्रेणी 2: ये आवेदक लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित हैं। वे नवीन उत्पादों का निर्माण करते हैं। वे अपनी बिक्री के आधार पर योजना के तहत अनुदान के लिए आवेदन करते हैं
- श्रेणी 3: ये आवेदक हैं जो विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों को शुरू करने के लिए अनुदान के लिए आवेदन करते हैं।
स्रोत: पीआईबी
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