केरल विधानसभा में अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव खारिज
हाल ही में, केरल विधानसभा ने पी. श्रीरामकृष्णन को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों द्वारा लाया गया प्रस्ताव खारिज कर दिया। विपक्षी दलों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष पर सोने की तस्करी मामले के उनकी भूमिका तथा विधानमंडल सचिवालय द्वारा विभिन्न गतिविधियों में अपव्यय को लेकर आरोप लगाए गए थे।
विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जाना:
- संविधान के अनुच्छेद 179(c) के प्रावधानों के अनुसार, विधानसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का पद धारित करने वाले किसी सदस्य को विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है।
- इस प्रयोजन के लिए कोई संकल्प प्रस्तावित करने के लिए, न्यूनतम चौदह दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 181 के प्रावधानों के अधीन, विधानसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करने हेतु अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष या अनुच्छेद 180 के उपखंड(2) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अध्यक्षता की जाती है।
स्रोत – द हिन्दू