भारतीय कफ सिरप से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत
हाल ही में गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत निर्मित कफ सिरप के खिलाफ चेतावनी जारी की है ।
WHO ने भारत के मेडेन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए चार कफ-कोल्ड सिरप पर एक चिकित्सा उत्पाद चेतावनी जारी की है।
संगठन ने सतर्क किया है कि गाम्बिया में बच्चों के गुर्दे को पहुंचे अधिक नुकसान और मौत के मामले इन सिरप से जुड़े हो सकते हैं।
WHO ने कथित तौर पर कहा है कि वह भारत में संबंधित कंपनी और विनियामक प्राधिकरणों के साथ आगे की जांच कर रहा है।
भारत में दवा विनियमन –
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) भारत में दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन, नैदानिकी (diagnostics) तथा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक निर्धारित करता है।
- CDSCO स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है।
CDSCO के निम्नलिखित अन्य कार्य हैं–
- यह नई दवाओं के बाजार अनुमोदन को विनियमित करता है;
- यह क्लिनिकल परीक्षण मानकों को विनियमित करता है;
- दवा आयात का निरीक्षण करता है; तथा दवा निर्माताओं को लाइसेंस की मंजूरी देता है।
- CDSCO और राज्य के विनियामक संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण दवाओं की कुछ विशेष श्रेणियों (जैसे रक्त एवं रक्त से जुड़े उत्पाद), वैक्सीन आदि के लिए लाइसेंस देने हेतु संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं।
भारत का औषधि महानियंत्रक (DCG) CDSCO का अध्यक्ष होता है। दवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई विवाद होने पर DCGI का कार्यालय अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।
स्रोत – द हिन्दू