एंडोसल्फान
उच्चतम न्यायालय (SC) ने केरल सरकार को जहरीले कीटनाशक एंडोसल्फान के प्रत्येक पीड़ित को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
एंडोसल्फान के बारे में
- यह एक ऑर्गेनोक्लोरीन बायोसाइड है। इसका उपयोग न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव पैदा करके कीटों और घुनों (mites) को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
- इसका छिड़काव कपास, काजू, फल, चाय, धान और तंबाकू आदि फसलों पर किया जाता है।
- इसे वर्ष 2011 में उच्चतम न्यायालय द्वारा और दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोल्म अभिसमय के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था।
- एलाक्लोर, डायक्लोरवोस, ट्राइक्लोरफॉन, फॉस्फोमिडॉन, मिथाइल पैराथियान, फोरेट और ट्राईजोफोस पर भी दिसंबर 2020 से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था।
स्रोत –द हिन्दू