एंजेल टैक्स
सरकार ने विदेशी निवेशकों को एंजेल टैक्स के दायरे में लाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अब तक एंजेल टैक्स केवल भारतीय निवासियों पर ही लागू होता रहा है।
एंजेल टैक्स के बारे में:
इसे 2012 में प्रस्तुत किया गया था। इस कर को स्टार्ट-अप्स द्वारा एंजेल निवेशकों से जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है।
एंजेल निवेशक समृद्ध निजी निवेशक होते हैं । ये इक्विटी के बदले में लघु व्यवसाय उद्यमों के वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
इसका उद्देश्य क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयरों की खरीद के माध्यम से गैर – हिसाबी धन के सृजन व उपयोग को रोकना है।
निवेशक यह खरीद उस कंपनी के शेयरों के उचित बाजार मूल्य की तुलना में उच्च मूल्य पर करते हैं।
क्लोजली हेल्ड कंपनी – ऐसी कंपनी जिसके अधिकतर शेयर कुछ व्यक्तियों के पास होते हैं।
स्रोत – इकोनोमिक्स टाइम्स