उच्चतम न्यायालय ने OBC कोटे की वैधता को बरकरार रखा
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने नीट (NEET) यूजी और नीट-पीजी में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इसलिए नीट-यूजी और नीट-पीजी पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग फिर से शुरू करने की अनुमतिदे दी गई है।
उच्चतम न्यायालय का निर्णयः
- अखिल भारतीय कोटा (AID) सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% का कोटा को बरकरार रखाजाएगा।
- आय सीमा सहित EWS मानदंडों की वैधता के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय मार्च 2022 में निर्णय करेगा। जैसा कि मूल रूप से अधिसूचित किया गया है EWS की पहचान के लिए 8 लाख रुपये की सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा के मानदंड को लागू किया जाएगा।
स्रोत –द हिन्दू