ई अपील (e appeal) योजना
हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्रोत पर कर कटौती (Tax Deducted at Source : TDS) से संबंधित अपीलों के लंबित मामलों को कम करने और स्रोत पर कर संग्रह (tax collection at source: TCS) को कम करने के लिए बजट में घोषित “ई अपील” (e-appeal) योजना शुरू की है।
ई-अपील योजना के बारे में
- ‘ई-अपील योजना, 2023’ के तहत, असंतुष्ट एसेसी संयुक्त आयुक्त/JCIT (अपील) के समक्ष JCIT के रैंक से नीचे के आयकर मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित कुछ आदेशों के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
- JCIT (अपील) के पास अपील के निपटान में सहायता के लिए आयकर प्राधिकरण, अनुसचिवीय कर्मचारी, कार्यकारी या सलाहकार होंगे, जैसा कि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है।
- JCIT (अपील) और अपीलकर्ता के साथ-साथ आंतरिक संचार इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से होगा। इस योजना के तहत किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
- यह योजना अपील के मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई का भी प्रावधान करती है।
- बता दें कि वित्त अधिनियम, 2023 के द्वारा आयकर अधिनियम के अध्याय XX में एक नई धारा 246 जोड़ी गयी है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 में आयुक्त स्तर पर लंबित अपीलों को कम करने के लिए छोटी अपीलों के निपटान के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों को तैनात करने का प्रस्ताव किया था।
स्रोत – टाइम्स ऑफ इंडिया