इकोसाइड अपराध की श्रेणी में शामिल

इकोसाइड अपराध की श्रेणी में शामिल

हाल ही में फ्रांस की नेशनलअसेंबली ने “इकोसाइड” को अपराध की श्रेणी में शामिल करने हेतु विधेयक को मंजूरी दे दी है ।

इस विधेयक को ‘सिटीजंसकन्वेंशनफॉर द क्लाइमेट’ समिति की ओर से की गई सिफारिश के बाद मंजूरी प्रदान की गई है.

विदित हो कि इस पर्यावरण समिति का गठन वर्ष 2020 मेंफ्रांस की सरकार ने 150 पर्यावरण विशेषज्ञों को मिलाकर किया था, जिसने मार्च में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी .

क़ानून की प्रमुख विशेषताऐं

  • इस कानून के तहत, पर्यावरण को हानिपहुँचाने वाले अपराधियों को दस साल की जेल और 5 मिलियनयूरो (5.4 मिलियन अमरीकी डॉलर) जुर्माने का प्रावधान है।
  • यह कानून मुख्य रूप से उन लोगों को भी दंडित करेगा जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं या प्रदूषण सम्बन्धी अपराध करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को तीन साल की जेल और 3,00,000 यूरो का जुर्माना होगा।

पृष्ठभूमि

  • फ्रांस में पर्यावरण को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वालों को सज़ा दिलाने के उद्देश्य से एक नया कानून बनाने की बात बहुत समय से चल रही थी।इस नए कानून को ही ‘इकोसाइडलॉ’ का नाम दिया गया है।
  • वर्ष 2015 में, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने, वर्ष1990 के स्तर की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 40% तक कम करने के उद्देश्य को पाने हेतुजलवायु के लिए नागरिक सम्मेलन (Citizens Convention for Climate) के निर्माण की घोषणा की थी।
  • इसीसम्मलेन में इकोसाइड को एक अपराध माना गया और इकोसाइड के खिलाफ एक कानून बनाने के अलावा, लगभग 149 प्रस्ताव इस सम्मेलन में प्रस्तुत किये गए। इस कन्वेंशन को जिलेटजॉन्सक्राइसिस के परिणाम के रूप में लॉन्च किया गया था। इसे येलोवेस्टमूवमेंट भी कहा जाता है।

येलोवेस्टमूवमेंट

  • फ़्रांस में जलवायु परिवर्तन से निपटनेहेतु जीवाश्म ईंधन के कम उपयोग को बढ़ावा देने हेतु ईंधन कर लगाया गया था, जिससे ईंधन के मूल्य में वृद्धि हुई अतः इस आंदोलन ने मुख्य रूप से फ्रांस में ईंधन मूल्य वृद्धि का विरोध किया है.
  • इसके साथ ही इस आंदोलन ने पुनर्वितरण की आर्थिक नीतियों जैसे पेंशन, धन कर, उच्च न्यूनतम मजदूरी और राजनेताओं के लिए कम वेतन की मांग की।

इकोसाइड की परिभाषा

विदित हो कि जलवायु के लिए नागरिक कन्वेंशन ने इकोसाइड को “सम्पूर्ण ग्रह की गंभीर पर्यावरणीय क्षति का कारण के रूप में परिभाषित किया।इसलिए इसे इकोसाइड कहा गया ।

स्रोत – द हिन्दू

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