आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम)

आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम)

हाल ही में संशोधित आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (National List of Essential Medicines – NLEM) अधिसूचित की गई है।

  • वर्ष 2022 में NLEM में किए गए संशोधन हितधारकों से परामर्श पर आधारित हैं। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की आवश्यक दवाओं की सूची 2021 जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भी संदर्भ लिया गया है।
  • इस सूची में 34 अतिरिक्त दवाएं जोड़ी गई हैं। ये कैंसर के उपचार और प्रशामक देखभाल (palliative care), तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार, मधुमेह आदि के उपचार से संबंधित हैं। संशोधित सूची से 26 दवाओं को हटा दिया गया है।
  • दवाओं को उनकी लागत, प्रभावकारिता और त्वरित उपलब्धता के आधार पर जोड़ा या हटाया जाता है ।
  • इन दवाओं की कीमतों को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) नियंत्रित करता है।

NLEM के बारे में:

  • आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक सूची है।
  • NLEM में सूचीबद्ध दवाएँ राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority-NPPA) द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा से नीचे बेची जाती हैं। भारत में इसे WHO द्वारा जारी आवश्यक दवाओं की सूची (EML) की तर्ज पर तैयार किया गया था।

पृष्ठभूमि: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1996 में भारत की आवश्यक दवाओं की पहली राष्ट्रीय सूची तैयार की और जारी की जिसमें 279 दवाएँ शामिल थीं।  इस सूची को बाद में वर्ष 2003, 2011, 2015 तथा 2022 में संशोधित किया गया।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के बारे में:

  • इसे वर्ष 1997 में स्थापित किया गया था। इसे नियंत्रित बल्क ड्रग्स और फॉर्मूलेशन की कीमतों को तय / संशोधित करने के लिए स्थापित किया गया था।
  • इसका उद्देश्य औषधि ( मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के तहत दवाओं की कीमत और उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
  • यह केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग का एक संलग्न कार्यालय है।

स्रोत – द हिन्दू

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