आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता उपाय (SAM)
हाल ही में विशेष श्रेणी राज्य (SCS) के दर्जे की तर्ज पर आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता उपाय (SAM) देने की सिफारिश की गई है ।
- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 से उत्पन्न दायित्व, वित्त आयोगों की सिफारिशों तथा नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष सहायता उपाय का प्रावधान किया गया था।
- विशेष सहायता उपाय, राज्य द्वारा वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 के दौरान हस्ताक्षरित और संवितरित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (Externally Aided Projects: EAP) के लिए ऋण एवं ब्याज के पुनर्भुगतान के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे।
- विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा पहली बार वर्ष 1969 में प्रस्तावित किया गया था। यह उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा प्रदत्त एक वर्गीकरण है, जो पहाड़ी क्षेत्रों, सामरिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ेपन तथा गैर-व्यवहार्य राज्य वित्त जैसी भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक हानि का सामना करते हैं।
- चौदहवें वित्त आयोग ने विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे को केवल उत्तर-पूर्वी और तीन पहाड़ी राज्यों तक ही सीमित रखा था।
- विशेष श्रेणी राज्य श्रेणी के तहत, केंद्र सरकार सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं और बाहरी सहायता पर राज्य व्यय के 90% हिस्से का भुगतान करती है, जबकि शेष 10% ब्याज की शून्य प्रतिशत दर पर राज्य को ऋण के रूप में दिया जाता है।
- अव्ययित धन व्यपगत नहीं होता है और अग्रेषित (carry forward) कर दिया जाता है। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को निवेश आकर्षित करने के लिए सीमा शुल्क, कॉर्पोरेट कर, आयकर और अन्य करों में छूट प्रदान की गई है।
स्रोत – द हिन्दू