अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण संबंधी मुद्दों की जाँच हेतु आयोग

अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण संबंधी मुद्दों की जाँच हेतु आयोग

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग (other Backward Classes -OBC) के अन्दर उप-वर्गीकरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने हेतु  संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में ग्यारहवें विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी है।

पृष्ठभूमि:

  • विदित हो कि ‘राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग’ (National Commission for Backward Classes- NCBC) द्वारा वर्ष 2015 में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-वर्गीकरण का प्रस्ताव पेश किया गया था।
  • इसके पश्चात, अक्टूबर 2017 में, राष्ट्रपति द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत , ‘अत्यंत पिछड़े वर्गों’ (Extremely Backward Classes- EBCs) को प्राथमिकता देने के लिए एवं उनके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जी. रोहिणी की अध्यक्षता में ‘अन्य पिछड़ा वर्ग’समूह के उप-श्रेणीकरण संबंधी विषयों का अन्वेषण करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गयी थी।

‘अनुच्छेद 340’ के बारे में:

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच हेतु आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
  • इसके अंतर्गत, राष्ट्रपति, भारत के राज्यक्षेत्र के अंदर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं। इस आयोग में, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को अन्वेषण हेतु सम्मिलित कर सकते हैजिनको वह उचित समझें।

संवैधानिक आधार:

  • संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत ‘विधि के समक्ष समता’ की गारंटी प्रदान की गयी है। इसका अर्थ है, कि गैर-बराबरों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अतः संविधान में उच्च वर्गों के बराबर स्तर पर लाने हेतु, गैर-बराबरों के उत्थान के लिए उपाय किए जाने कीआवश्यकता की बात कही गई है।
  • अनुच्छेद 16 (4) के तहत, राज्य, किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण हेतु कोई प्रावधान कर सकते हैं, यदि,राज्य की दृष्टि में, इन समुदायों का राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं हैं।

उप-वर्गीकरण की आवश्यकता:

  • OBC समूह के उप- वर्गीकरण से OBC समुदायों के बीच अधिक पिछड़े समूहों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ निश्चित होगा।
  • इस समय,अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में कोई उप-वर्गीकरण नहीं है तथा सभी समुदायों को एक साथ संयुक्त रूप से 27प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है।

स्रोत – द हिन्दू

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