अटल पेंशन योजना (APY)
हाल ही में अटल पेंशन योजना (APY) ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए सात वर्ष पूरे किए हैं।
अटल पेंशन योजना वर्ष 2015 में वित्त मंत्रालय के तहत शुरू की गयी थी। यह योजना वृद्धावस्था की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है।
इसकी शुरुआत के बाद से, 4 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने APY का सब्सक्रिप्शन लिया है।
यह योजना स्वावलंबन योजना के स्थान पर शुरू की गयी थी। अटल पेंशन योजना सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करती है।
केंद्र सरकार का सह-अंशदानः
- कुल अंशदान का 50% या 1000 रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो। सरकार 5 वर्ष की अवधि के लिए अंशदान में भागीदारी करती है।
- यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित है। इसका प्रशासन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत किया जाता है।
अटल पेंशन योजना के वांछित लाभार्थीः 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बैंक खाताधारक।
लाभ:
- अंशदान के आधार पर सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 1,000 रुपये से 5,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी मिलेगी।
- सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद, शेष अवधि के लिए, जब तक मूल सब्सक्राइबर 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक सब्सक्राइबर का जीवनसाथी उसके APY खाते में अंशदान देना जारी रख सकता है।
- जीवनसाथी की मृत्यु के बाद मूल सब्सक्राइबर द्वारा नामांकित व्यक्ति को निर्धारित पेंशन राशि वापस कर दी जाएगी।
- APY में अंशदान करने वाले राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के समान कर छूट के लिए पात्र होते हैं।
- सब्सक्राइबर मासिक/ तिमाही/ अर्ध-वार्षिक आधार पर APY में अंशदान कर सकते हैं।
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के बारे में–
- यह एक वैधानिक प्राधिकरण है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और अन्य पेंशन योजनाओं को विनियमित करता है, बढ़ावा देता है और उनका व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करता है।
- NPS में स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीय नागरिक (निवासी/ अनिवासी/ विदेशी) शामिल हो सकते हैं। कॉरपोरेट जगत के कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
स्रोत –द हिन्दू