अंतर–राज्य परिषद (Inter-State Council – ISC)
हाल ही में, केंद्र सरकार ने अंतर-राज्य परिषद (ISC) का पुनर्गठन किया है।
भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति (अनुच्छेद 263 के तहत) ऐसी परिषद की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही, वह ऐसी परिषद द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए भी अधिकृत हो सकते हैं।
वर्ष 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार ISC का गठन किया गया था।
ISC एक अंतर्राज्यीय, केंद्र-राज्य और केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधों से जुड़े मुद्दों पर एक सिफारिश करने वाला निकाय है।
संरचनाः
- इसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है, जबकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री (CM) और छह केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं।
- जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, उनके मुख्यमंत्री तथा विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसके सदस्य होते हैं।
- स्थायी समिति का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते है।
स्रोत –द हिन्दू